आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती | भारतीय दंड संहिता की धारा 397 क्या है | 397 Ipc in Hindi | IPC Section 397 | Robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 397 क्या है | 397 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 397 ] हिंदी में –
मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती–
यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा ।
397 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 397 ] अंग्रेजी में –
“ Robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt ”–
If, at the time of committing robbery or dacoity, the offender uses any deadly weapon, or causes grievous hurt to any person, or attempts to cause death or grievous hurt to any person, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.
397 Ipc in Hindi
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