आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 394 क्या है | 394 Ipc in Hindi | IPC Section 394 | Voluntarily causing hurt in committing robbery ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 394 क्या है | 394 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 394 ] हिंदी में –
लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करना-
यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होगा, वह ‘[आजीवन कारावास] से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
394 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 394 ] अंग्रेजी में –
“ Voluntarily causing hurt in committing robbery ”–
If any person, in committing or in attempting to commit robbery, voluntarily causes hurt, such person, and any other person jointly concerned in committing or attempting to commit such robbery, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
394 Ipc in Hindi
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