आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ लूट करने का प्रयत्न | भारतीय दंड संहिता की धारा 393 क्या है | 393 Ipc in Hindi | IPC Section 393 | Attempt to commit robbery ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 393 क्या है | 393 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 393 ] हिंदी में –
लूट करने का प्रयत्न–
जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
393 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 393 ] अंग्रेजी में –
“ Attempt to commit robbery ”–
Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
393 Ipc in Hindi
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