आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 313 क्या है | 313 Ipc in Hindi | IPC Section 313 | Causing miscarriage without woman’s consent ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 313 क्या है | 313 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 313 ] हिंदी में –
स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना-
जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्द्रनगर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह [आजीवन कारावास] से. या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा |
313 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 313 ] अंग्रेजी में –
“ Causing miscarriage without woman’s consent ”–
Whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
313 Ipc in Hindi
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