आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ ठग के लिए दंड | भारतीय दंड संहिता की धारा 311 क्या है | 311 Ipc in Hindi | IPC Section 311 | Punishment ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 311 क्या है | 311 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 311 ] हिंदी में –
ठग के लिए दंड —
जो कोई ठग होगा, वह ‘[आजीवन कारावास] से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा |
311 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 311 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment”–
Whoever is a thug, shall be punished with 1[imprisonment for life], and shall also be liable to fine.
311 Ipc in Hindi
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