आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय | भारतीय दंड संहिता की धारा 273 क्या है | 273 Ipc in Hindi | IPC Section 273 | Sale of noxious food or drink ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 273 क्या है | 273 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 273 ] हिंदी में –
अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय–
जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर कर दी गई हो, या हो गई हो, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
273 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 273 ] अंग्रेजी में –
“ Sale of noxious food or drink ”–
Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
273 Ipc in Hindi
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