आज के इस आर्टिकल में मै आपको “स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना | भारतीय दंड संहिता की धारा 263 क्या है | 263 Ipc in Hindi | IPC Section 263 | Erasure of mark denoting that stamp has been used ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 263 क्या है | 263 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 263 ] हिंदी में –
स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना-
जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए. सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो या ऐसे किसी स्टाम्प को, जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो, जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या व्ययनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को, जो वह जानता है कि उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा या व्ययनीत करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा
263 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 263 ] अंग्रेजी में –
“ Erasure of mark denoting that stamp has been used ”–
Erasure of mark denoting that stamp has been used.—Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to Government, erases or removes from a stamp issued by the Government for the purpose of revenue, any mark, put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used, or knowingly has in his possession or sells or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed, or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
263 Ipc in Hindi
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