आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना | भारतीय दंड संहिता की धारा 245 क्या है | 245 Ipc in Hindi | IPC Section 245 | Unlawfully taking coining instrument from mint ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 245 क्या है | 245 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 245 ] हिंदी में –
टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना–
जो कोई [भारत] में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
245 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 245 ] अंग्रेजी में –
“ Unlawfully taking coining instrument from mint ”–
Whoever, without lawful authority, takes out of any mint, lawfully established in 1[India], any coining tool or instrument, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
245 Ipc in Hindi
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