आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाज़िर होने में असफलता | भारतीय दंड संहिता की धारा 229A क्या है | 229A Ipc in Hindi | IPC Section 229A | Failure by person released on bail or bond to appear in Court ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 229A क्या है | 229A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 229A ] हिंदी में –
जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाज़िर होने में असफलता-
जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किये जाने पर और जमानत पर या अपने बन्धपत्र पर छोड़ दिये जाने पर जमानत या बन्धपत्र के निबन्धनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में (वह साबित करने का भार उस पर होगा) असफल रहेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
स्पष्टीकरण-इस धारा के अधीन दण्ड-
(क) उस दण्ड के अतिरिक्त है, जिसके लिये अपराधी उस अपराध के लिये जिसके लिये उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होगा; और
(ख) न्यायालय की बन्धपत्र के समपहरण का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है।
229A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 229A ] अंग्रेजी में –
“ Failure by person released on bail or bond to appear in Court ”–
229A Ipc in Hindi
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