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धारा 20 क्या है | 20 Ipc in Hindi | IPC Section 20

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारतीय दंड संहिता की धारा 20 क्या है | 20 Ipc in Hindi | IPC Section 20 |Court of Justice के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय दंड संहिता की धारा 20 क्या है | 20 Ipc in Hindi

[ Ipc Sec. 20 ] हिंदी में –

न्यायालय –

न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले ही को न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश-निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश-निकाय न्यायिकत: कार्य कर रहा हो, द्योतक है ।

दृष्टांत –
मद्रास संहिता के सन् 51816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है ।

[ Ipc Sec. 20 ] अंग्रेजी में –

“Court of Justice”.-

The words “Court of Justice” denote a Judge who is empow ered by law to act judicially alone, or a body of Judges which is empowered by law to act iudicially as a body, when such Judge or body of judges is acting judicially.

ILLUSTRATION –

A Panchayat acting under Regulation VII of 1816, of the Madras Code having power to try and determine suits, is a Court of Justice.

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