आज के इस आर्टिकल में मै आपको “समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना | भारतीय दंड संहिता की धारा 172 क्या है | 172 Ipc in Hindi | IPC Section 172 | Absconding to avoid service of summons or other proceeding ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 172 क्या है | 172 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 172 ] हिंदी में –
समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना–
जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, अथवा, यदि समन या सूचना या आदेश ‘[किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए. या दस्तावेज अथवा इलैक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
172 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 172 ] अंग्रेजी में –
“ Absconding to avoid service of summons or other proceeding ”–
172 Ipc in Hindi
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