आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ राजद्रोह क्या है | भारतीय दंड संहिता की धारा 124A क्या है | 124A Ipc in Hindi | IPC Section 124A | Sedition ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 124A क्या है | 124A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 124A ] हिंदी में –
राजद्रोह-
जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा. या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा *** *[भारत] 5*** में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह “[आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा |
स्पष्टीकरण 1–“अप्रीति” पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं ।
स्पष्टीकरण 2-घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं।
स्पष्टीकरण 3–घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती ]
124A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 124A ] अंग्रेजी में –
“ Sedition ”–
124A Ipc in Hindi
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