आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क्या है | 124 Ipc in Hindi | IPC Section 124 | Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क्या है | 124 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 124 ] हिंदी में –
किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना–
जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे ‘राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से,
ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा.
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
124 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 124 ] अंग्रेजी में –
“ Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power ”–
124 Ipc in Hindi
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